सुविधा/ऋण को नियंत्रित करने वाले मानक नियम और शर्तें

I. परिचय

ये नियम एवं शर्तें (“नियम”) एसके फाइनेंस लिमिटेड (“SKFL”) और उसके ग्राहकों/आवेदकों (“आवेदक(गण)”) के बीच संबंधों का आधार हैं तथा उन शर्तों को निर्धारित करती हैं जिनके अनुसार आवेदक SKFL से वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे और सुविधा (जैसा कि नीचे परिभाषित है) का लाभ उठाएंगे।

जहाँ इन नियमों में किसी ऐसे दस्तावेज़ (जैसे कि ऋण अनुबंध) का संदर्भ दिया गया है, जो प्रकाशित/निष्पादित किया गया है, उस दस्तावेज़ की सामग्री भी इन नियमों का अभिन्न हिस्सा मानी जाएगी तथा उसे आवेदक(गण) द्वारा स्वीकार किया हुआ समझा जाएगा। इन नियमों और इनमें संदर्भित किसी दस्तावेज़ के बीच किसी भी प्रकार की असंगति या विरोधाभास की स्थिति में, SKFL का निर्णय अंतिम एवं आवेदक(गण) पर बाध्यकारी होगा। कृपया इन नियमों तथा ऋण अनुबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि ब्याज दर, पुनर्भुगतान, प्रतिभूति (सुरक्षा), पूर्व भुगतान आदि जैसी महत्वपूर्ण शर्तें ऋण अनुबंध निष्पादित करने से पहले आवेदक(गण) को स्पष्ट रूप से बताई गई हों।

सभी व्यक्तिगत आवेदक, सह-आवेदक और गारंटर (जिन्हें सामूहिक रूप से “आवेदक” कहा जाएगा - और संदर्भ के अनुसार इस शब्द का अर्थ आवेदक/आवेदकों और/या उधारकर्ता/उधारकर्ताओं और/या सह-आवेदक/सह-आवेदकों और/या गारंटर/गारंटरों में से कोई भी या सभी हो सकता है) जो SKFL से कमर्शियल व्हीकल लोन, कार लोन, ट्रैक्टर लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, टू-व्हीलर लोन, मॉर्गेज लोन, घर के नवीनीकरण के लिए मॉर्गेज लोन, इंश्योरेंस लोन, पर्सनल लोन (“सुविधा”) जैसी विभिन्न प्रकार की लोन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं (लोन आवेदन फ़ॉर्म, मंज़ूरी पत्र और/या लोन एग्रीमेंट में बताए गए उद्देश्य - “उद्देश्य” - के लिए), उन्हें इस सुविधा के लिए आवेदन करने हेतु SKFL द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी जमा करनी होगी।

SKFL को सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदक(गण) द्वारा प्रस्तुत किसी भी आवेदन (“आवेदन पत्र”) को अपने पूर्ण एवं निरपेक्ष विवेकाधिकार के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। ऐसे किसी भी अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, SKFL आवेदक(गण) को अस्वीकृति का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। SKFL, आवेदक(गण) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं उसके साथ जमा किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों का परीक्षण करेगा, और यदि वे SKFL की संतुष्टि के अनुरूप पाए जाते हैं, तो SKFL आवेदक(गण) को ऋण अनुबंध से संबंधित प्रमुख तथ्यों का विवरण प्रदान करेगा, जिसमें विधिक रूप से महत्वपूर्ण एवं निर्णायक तथ्य तथा सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सहायता हेतु आवश्यक मूलभूत जानकारी शामिल होगी (जिसे “मुख्य तथ्य विवरण” अथवा “केएफएस” कहा जाएगा), साथ ही सुविधा से संबंधित प्रमुख नियम एवं शर्तों को दर्शाने वाला स्वीकृति पत्र (“स्वीकृति पत्र”) भी प्रदान करेगा। इसके पश्चात उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु SKFL और आवेदक(गण) के बीच एक औपचारिक ऋण अनुबंध (“ऋण अनुबंध”) निष्पादित किया जाएगा। आवेदन पत्र, केएफएस, स्वीकृति पत्र, ऋण अनुबंध तथा सुविधा के संबंध में निष्पादित अन्य सभी दस्तावेजों को सामूहिक रूप से “लेन-देन दस्तावेज” कहा जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि SKFL भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (“IRDAI”) के साथ एक समग्र कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में पंजीकृत है, और तदनुसार आवेदक(ओं) को विभिन्न बीमा उत्पादों के कई विकल्प प्रदान कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक एक सूचित निर्णय लेता है, SKFL ऐसे बीमा उत्पादों की विशेषताओं, लाभों, प्रीमियम, बहिष्करणों और नियमों व शर्तों को स्पष्ट करेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राप्त की जा रही वित्तीय सुविधा और खरीदे गए बीमा उत्पाद, यदि कोई हो, के बीच कोई संबंध नहीं होगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय आवेदक(ओं) द्वारा स्वेच्छा से अपने विवेक से, उत्पाद की विशेषताओं, नियमों, शर्तों और उपयुक्तता को पूरी तरह से समझने के बाद किया जाएगा। SKFL आवेदक को सलाह देती है कि यदि उन्हें किसी भी तरह से इस संबंध में मजबूर, बाध्य या प्रेरित किया जाता है, या SKFL के किसी भी कर्मचारी, प्रतिनिधि आदि द्वारा किसी भी बीमा उत्पाद को खरीदने के लिए कोई कमीशन/इनाम की पेशकश की जाती है, तो आवेदक को ग्राहक सहायता/सेवा डेस्क से संपर्क करके तुरंत SKFL को सूचित करना चाहिए, जिसका विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

II. ऋण आवेदन के समय:

जो आवेदक ऋण के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसका प्रस्तुत किया जाना उसमें उल्लिखित नियमों, शर्तों तथा अन्य घोषणाओं की स्वीकृति माना जाएगा। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी आवेदक के सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही, वास्तविक तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिए और उसके वैध सरकारी पहचान प्रमाण के अनुरूप होनी चाहिए। SKFL उक्त जानकारी का उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जैसा कि नियामकीय एवं वैधानिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक एवं अनुमत हो, जैसे कि विभिन्न प्राधिकरणों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी प्रदान करना तथा निर्धारित एजेंसियों को रिपोर्ट करना। किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में छिपाया या दबाया नहीं जाना चाहिए। SKFL को प्रदान की गई जानकारी में कोई भी परिवर्तन अथवा अद्यतन, जिसमें ईमेल, पता, संपर्क संख्या, व्यवसाय, रोजगार अथवा संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, की सूचना यथाशीघ्र SKFL को दी जानी चाहिए। यदि उपर्युक्त में से कोई भी जानकारी या विवरण असत्य, गलत, भ्रामक अथवा तथ्य को गलत रूप में प्रस्तुत करने वाला पाया जाता है, तो उसके लिए आवेदक उत्तरदायी होगा और SKFL अपनी उचित समझ के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

आवेदन पत्र का प्रस्तुत किया जाना आवेदक(गण) की सहमति एवं पुष्टि भी माना जाएगा कि (क) SKFL आवश्यकता पड़ने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण अन्य स्रोतों, जैसे कि सरकारी पोर्टलों और/या वेबसाइटों आदि से कर सकता है; तथा (ख) आवेदक(गण) भारत के नागरिक एवं निवासी हैं और किसी भी लागू कानून या विनियम के अंतर्गत अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के रूप में मान्यता प्राप्त या परिभाषित नहीं हैं। सुविधा/ऋण का अनुमोदन आवेदक(गण) द्वारा ऋण आवेदन पत्र, स्वीकृति पत्र तथा SKFL की वेबसाइट पर प्रदर्शित नियमों एवं शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा। SKFL की वेबसाइट पर समय-समय पर उल्लिखित अथवा अद्यतन किए गए ये नियम एवं शर्तें सभी मामलों एवं उद्देश्यों के लिए प्रभावी रहेंगी। SKFL द्वारा प्रदान की गई ऋण/वित्तीय सुविधा, उस समय प्रभावी तथा समय-समय पर संशोधित SKFL की नियम एवं शर्तों द्वारा शासित होगी। SKFL को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (यदि कोई हों) को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार होगा और उन्हें आवेदक(गण) को वापस करने का कोई दायित्व नहीं होगा। ऐसे सुरक्षित रखे गए दस्तावेजों का, यदि कोई हो, SKFL द्वारा आगे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रसंस्करण या उपयोग नहीं किया जाएगा जो लागू कानूनों के अनुरूप न हो। ऋण की स्वीकृति पूर्णतः SKFL के विवेकाधिकार पर निर्भर होगी और SKFL बिना कोई कारण बताए ऋण आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। आवेदक(गण) को SKFL के इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। SKFL तथा/अथवा उसके सहयोगी, सहायक कंपनियाँ एवं संबद्ध संस्थाएँ आवेदक(गण) के कार्यालय, निवास, परिवार के सदस्यों, नियोक्ता अथवा बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी का सत्यापन करने तथा ऐसे अन्य कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत होंगी, जिन्हें वे आवश्यक समझें और जो लागू नियामकीय दिशानिर्देशों या प्रचलित कानून के अंतर्गत अनुमत हों। SKFL आवेदक(गण) से संबंधित किसी भी जानकारी (जिसमें व्यक्तिगत विवरण, खाते की स्थिति तथा आवेदक(गण) द्वारा की गई चूक/डिफॉल्ट शामिल है) का खुलासा CKYC, CERSAI, NeSL, CIC, RBI तथा/अथवा प्रचलित कानून के अंतर्गत किसी भी नियामकीय या वैधानिक प्राधिकरण को कर सकता है। आवेदक(गण) द्वारा अदा की गई प्रोसेसिंग शुल्क, लॉगिन शुल्क तथा दस्तावेजीकरण शुल्क अप्रतिदेय होंगे तथा उन्हें SKFL द्वारा लिए जाने वाले किसी अन्य शुल्क अथवा प्रभार के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा और वे पृथक रूप से देय होंगे।

ऋण की अवधि के दौरान किया जाने वाला प्रत्येक भुगतान सीधे एसके फाइनेंस लिमिटेड के खाते में किया जाएगा तथा नकद भुगतान की रसीद प्राप्त करना केवल आवेदक(गण) की जिम्मेदारी होगी। डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले सभी पुनर्भुगतान धन शोधन निवारण मानकों के अनुरूप आवेदक के स्वयं के खाते से किए जाएंगे। यदि कोई पुनर्भुगतान किसी तृतीय पक्ष द्वारा किया जाता है, तो इसकी सूचना एसके फाइनेंस लिमिटेड को देना तथा ऐसे तृतीय पक्ष के ग्राहक पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ धन के स्रोत की घोषणा उपलब्ध कराना, जैसा कि एसके फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अपेक्षित हो, केवल आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

ऋण आवेदन के प्रसंस्करण हेतु निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • संस्थाओं द्वारा अस्तित्व का प्रमाण और पते का प्रमाण https://strapi.skfin.in/uploads/List_of_KYC_Documents_4ef659570e.pdf के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है;
  • पहचान और पते का प्रमाण: पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड या आधार कार्ड होने का प्रमाण (स्वैच्छिक आधार पर);
  • पैन/फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए; कंपनी, साझेदारी, एलएलपी और एचयूएफ के लिए पैन अनिवार्य है;
  • सभी आवेदकों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और गारंटर की नवीनतम तस्वीरें;
  • जन्म तिथि प्रमाण: ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/पासपोर्ट कॉपी/जन्म प्रमाण पत्र/जन्म तिथि अंकित 10वीं की मार्कशीट;
  • बैंक स्टेटमेंट: नवीनतम स्टेटमेंट/बैंक पासबुक (90 दिनों के भीतर अपडेट);
  • आय और व्यय से संबंधित दस्तावेज, किसी अन्य ऋण से संबंधित दस्तावेज, यदि लिया गया हो;
  • आवेदक(ओं) के क्रेडिट मूल्यांकन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज, जैसा कि SKFL द्वारा अपेक्षित हो।

वाहन ऋण/सुविधा के मामले में, आवेदन के अंतर्गत लिए गए वाहन/संपत्ति की डिलीवरी, रंग, मॉडल, निर्माण या प्रदर्शन के लिए एसके फाइनेंस लिमिटेड अथवा उसके एजेंट(गण) किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे। ब्याज दर, प्रचलित ब्याज दर, एसके फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आकलित आवेदक(गण) की जोखिम प्रोफ़ाइल, ऋण अवधि, ऋण उत्पाद आदि के आधार पर निर्धारित की जाएगी और यह ग्राहक-से-ग्राहक भिन्न हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक(गण) एसके फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रदर्शित “ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क एवं अन्य शुल्क निर्धारण नीति” का संदर्भ ले सकते हैं। यदि आवेदक(गण) द्वारा ब्याज अथवा किसी अन्य देय राशि का भुगतान नियत पुनर्भुगतान तिथि के बाद किया जाता है, तो एसके फाइनेंस लिमिटेड विलंब भुगतान शुल्क, ब्याज, शुल्क अनुसूची के अनुसार देय प्रभार, पूर्व भुगतान शुल्क, फीस तथा ऐसे अन्य शुल्क, जिनकी सूचना समय-समय पर कारण सहित आवेदक(गण) को दी जा सकती है, वसूलने का अधिकार रखेगा। आवेदक(गण) यह भी समझते हैं कि पुनर्भुगतान उस पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा जो लेन-देन दस्तावेजों के साथ प्रदान की जाएगी। किसी अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदक(गण) एसके फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट का संदर्भ ले सकते हैं। आवेदक(गण) यह समझते हैं कि एसके फाइनेंस लिमिटेड ऋण अवधि के दौरान किसी भी समय एसएमएस, ई-मेल, पत्र अथवा वेबसाइट के माध्यम से पूर्व सूचना देकर शुल्कों में संशोधन कर सकता है, और ऐसा कोई भी संशोधन भविष्य की तिथि से प्रभावी होगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदक(गण) को आवेदन पत्र में उपयुक्त विवरण देना तथा एसके फाइनेंस लिमिटेड को आवश्यक घोषणा/प्रतिज्ञा प्रदान करनी होगी:

  1. यदि आवेदक(गण) एसके फाइनेंस लिमिटेड के किसी निदेशक से संबंधित हैं, अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में समय-समय पर संशोधित परिभाषा के अनुसार “रिश्तेदार” हैं; अथवा
  2. यदि आवेदक(गण) के विरुद्ध कोई वाद-विवाद, न्यायिक कार्यवाही, दिवालियापन कार्यवाही, बकाया देयों अथवा किसी भी प्रकार की धनराशि की वसूली हेतु मुकदमा, परिसंपत्तियों अथवा संपत्तियों की कुर्की संबंधी कार्यवाही लंबित है, अथवा किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा आवेदक(गण) को दिवालिया घोषित किया गया है; अथवा
  3. यदि आवेदक(गण) के विरुद्ध परिसमापन, विघटन, प्रशासन, पुनर्गठन अथवा किसी रिसीवर, न्यासी या इसी प्रकार के किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही दायर की गई है। इसके अतिरिक्त, यदि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत आवेदक(गण) के विरुद्ध दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो आवेदक(गण) द्वारा इसकी सूचना तत्काल एसके फाइनेंस लिमिटेड को दी जाएगी तथा इस संबंध में समय-समय पर अद्यतन जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

आवेदक(गण) यह सुनिश्चित करेंगे कि एसके फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त सुविधा का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जाए जो लेन-देन दस्तावेजों में प्रकट एवं निर्दिष्ट किए गए हैं, तथा ऋण का उपयोग किसी भी असामाजिक गतिविधि, सट्टात्मक गतिविधि, शेयर एवं प्रतिभूतियों में निवेश, पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों अथवा किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जो कानून द्वारा अनुमत नहीं है। आवेदक(गण) को एसके फाइनेंस लिमिटेड तथा उसके एजेंटों द्वारा दूरभाष, एसएमएस, मोबाइल, व्हाट्सएप अथवा ई-मेल के माध्यम से विपणन और/या प्रचार संबंधी जानकारी, संदेश अथवा अन्य सामग्री प्राप्त हो सकती है। आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदक(गण) यह पुष्टि, सहमति एवं अनुमति भी प्रदान करते हैं कि एसके फाइनेंस लिमिटेड दूरभाषीय सत्यापन, ऋण मूल्यांकन एवं समुचित जांच (ड्यू डिलिजेंस), ऋण आवेदन के त्वरित प्रसंस्करण एवं स्वीकृति तथा आवश्यक अद्यतन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक आवेदक(गण) से संपर्क कर सकता है। यदि आवेदक(गण) उपर्युक्त सहमति को वापस लेना चाहते हैं, तो वे एसके फाइनेंस लिमिटेड के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं। आवेदक(गण) उपर्युक्त पंजीकृत ई-मेल पते अथवा मोबाइल नंबर पर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अपनी सहमति प्रदान करते हैं। निर्धारित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात एसके फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ऋण आवेदन पत्र का निपटान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। आवेदक(गण) यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे कि उनका पता, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर जैसी संपर्क संबंधी जानकारी एसके फाइनेंस लिमिटेड के अभिलेखों में समय-समय पर अद्यतन रहे। यदि अभिलेख अद्यतन नहीं किए जाते हैं, तो आवेदक(गण) को जानकारी या अद्यतन सूचना प्राप्त न होने तथा उसके परिणामों के लिए एसके फाइनेंस लिमिटेड किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक(गण) द्वारा एसके फाइनेंस लिमिटेड को दी गई सभी सहमतियाँ एवं प्राधिकरण, जिनमें केवाईसी विवरणों के उपयोग की सहमति भी शामिल है, आवेदक(गण) को भविष्य में प्रदान की जाने वाली किसी अतिरिक्त सुविधा के संबंध में भी प्रभावी एवं लागू रहेंगे।

लेन-देन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक(गण) स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं, सहमति प्रदान करते हैं तथा एसके फाइनेंस लिमिटेड को अनुमति देते हैं कि वह आवेदक(गण) द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए करे। आवेदक किसी भी समय लिखित रूप में या चैटबॉट (www.skfin.in) पर अनुरोध उठाकर या 1800 103 9039 पर कंपनी के ग्राहक सेवा डेस्क से जुड़कर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए कंपनी को प्रदान की गई सहमति की समीक्षा या उसे वापस ले सकता है; हालांकि, सहमति की ऐसी वापसी आवेदक द्वारा प्राप्त सुविधा की निरंतरता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, आवेदक यह समझते हैं कि सहमति की ऐसी वापसी, सहमति वापस लेने से पहले सहमति के आधार पर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

III. सुविधा से संबंधित मुख्य नियम और शर्तें।

(a) आवेदक(गण) सुविधा से संबंधित एक औपचारिक समझौता करेंगे, जिसके अंतर्गत वे सुविधा से संबंधित विभिन्न नियमों एवं शर्तों से बंधे होंगे तथा उनकी पुष्टि करेंगे। इनमें सुविधा का वितरण, ब्याज एवं परिशोधन (अमोर्टाइजेशन), पूर्व भुगतान, शुल्क एवं परिचालन व्यय, कर, प्रतिभूति एवं बीमा, बढ़ी हुई लागत, पारस्परिक देयता, वचनबद्धताएँ, आवेदक(गण) के अभ्यावेदन एवं आश्वासन, चूक की घटनाएँ, समायोजन (सेट-ऑफ), क्षतिपूर्ति, सूचना का प्रकटीकरण, गोपनीयता आदि शामिल होंगे। मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) तथा स्वीकृति पत्र इस औपचारिक समझौते का अभिन्न भाग होंगे और केएफएस तथा स्वीकृति पत्र में सुविधा से संबंधित उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तें इस समझौते में निहित नियम एवं शर्तें मानी जाएंगी। हालाँकि, यदि केएफएस, स्वीकृति पत्र और ऋण समझौते की शर्तों के बीच कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में एसके फाइनेंस लिमिटेड का निर्णय अंतिम एवं आवेदक(गण) पर बाध्यकारी होगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी विषय की महत्वपूर्णता या युक्तिसंगतता के संबंध में एसके फाइनेंस लिमिटेड और आवेदक(गण) के बीच कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विषय की महत्वपूर्णता के संबंध में एसके फाइनेंस लिमिटेड की राय अंतिम एवं आवेदक(गण) पर बाध्यकारी होगी।

(b) ब्याज दर एवं शुल्कों में किया गया कोई भी परिवर्तन ऐसे परिवर्तन की तिथि से अथवा एसके फाइनेंस लिमिटेड द्वारा सूचित किसी बाद की तिथि से भविष्यगत प्रभाव से लागू होगा।

(c) सुविधा के पक्षों के साथ निष्पादित संबंधित लेनदेन दस्तावेजों में निर्धारित दर पर ब्याज किस्त की देय तिथि से परे भुगतान में देरी के लिए अतिदेय राशि पर लगाया जाएगा।

(d) ब्याज दर एवं शुल्कों में किया गया कोई भी परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन की तिथि से अथवा एसके फाइनेंस लिमिटेड द्वारा सूचित किसी बाद की तिथि से, भावी प्रभाव से लागू होगा।

(e) एसके फाइनेंस लिमिटेड के अनुरोध पर, आवेदक(गण) इस समझौते की अवधि के दौरान ऋण की सुरक्षा हेतु लोन सुरक्षा पॉलिसी प्राप्त करेंगे।

(f) वितरण: सुविधा का वितरण संबंधित सुविधा दस्तावेजों में निर्धारित सभी पूर्व शर्तों के आवेदक(गण) द्वारा पूर्ण पालन किए जाने के अधीन होगा। एसके फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आवेदक(गण) को किए जाने वाले सभी भुगतान एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा लेन-देन दस्तावेजों के निष्पादन के समय सहमत किसी अन्य माध्यम से किए जाएंगे। ऐसे सभी भुगतानों से संबंधित संग्रहण शुल्क, यदि कोई हो, का वहन केवल आवेदक(गण) द्वारा किया जाएगा। आवेदक(गण) को किया गया वितरण प्रभावी माना जाएगा तथा सुविधा/ऋण पर ब्याज की गणना निम्नानुसार प्रारंभ होगी— (i) यदि ऋण/सुविधा का वितरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, तो वास्तविक वितरण की तिथि से; अथवा (ii) यदि वितरण चेक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश या इसी प्रकार के किसी माध्यम से किया जाता है, तो ऐसे चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर आदि के आवेदक(गण) को सौंपे जाने की तिथि से। यदि ऋण आवेदक(गण) के अनुरोध पर रद्द किया जाता है अथवा आवेदक(गण) द्वारा प्रस्तुत विवरणों में किसी प्रकार की कमी या अपर्याप्तता पाई जाती है, तो एसके फाइनेंस लिमिटेड द्वारा वहन की गई लागत के कारण आवेदक(गण) पर रद्दीकरण शुल्क लगाने का अधिकार एसके फाइनेंस लिमिटेड को होगा। एसके फाइनेंस लिमिटेड अपने विवेकानुसार आवेदक(गण) से प्राप्त प्रसंस्करण शुल्क को लागू रद्दीकरण शुल्क के विरुद्ध माफ अथवा समायोजित कर सकता है। एसके फाइनेंस लिमिटेड को यह अधिकार होगा कि वह आवेदक(गण) की ओर से भुगतान किए गए अथवा किए जाने वाले शुल्कों को, जिनमें बीमा प्रीमियम, स्टाम्प शुल्क आदि शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, वितरण राशि से काट सके। इसके अतिरिक्त, बीमा के लिए देय बीमा प्रीमियम स्वीकृत ऋण राशि का हिस्सा माना जाएगा तथा केएफएस में प्रदान की गई एसके फाइनेंस लिमिटेड की पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार ईएमआई के भाग के रूप में देय एवं पुनर्भुगतान योग्य होगा। एसके फाइनेंस लिमिटेड अपने विवेकानुसार आवेदक(गण) से प्राप्त किसी भी प्रसंस्करण शुल्क को लागू रद्दीकरण शुल्क के विरुद्ध माफ या समायोजित कर सकता है।

(g) लेन-देन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक एसके फाइनेंस लिमिटेड को यह सहमति एवं प्राधिकरण प्रदान करेगा कि वह ऋण की अवधि के दौरान निरंतर समुचित जांच के उद्देश्य से किसी भी क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट संदर्भ एजेंसी, क्रेडिट सूचना कंपनी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा इस संबंध में गठित एवं अधिकृत किसी अन्य संस्था से उसकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तथा/अथवा अन्य समान रिपोर्ट प्राप्त एवं डाउनलोड कर सके। इसके अतिरिक्त, सुविधा प्रदान किए जाने की एक पूर्व शर्त के रूप में, आवेदक(गण) यह भी सहमति एवं स्वीकृति देंगे कि यदि वे किसी भी बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक (Default) करते हैं, तो एसके फाइनेंस लिमिटेड तथा/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक को यह पूर्ण एवं बिना शर्त अधिकार होगा कि वे क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC), सीकेवाईसी (CKYC), सीईआरएसएआई (CERSAI), नेस्ल (NeSL), सीआरआईएलसी (CRILC) तथा किसी नियामक/वैधानिक निकाय द्वारा अधिकृत अन्य एजेंसियों को आवेदक(गण) का नाम डिफॉल्टर के रूप में प्रकट एवं उपलब्ध करा सकें। उपरोक्त के बावजूद, यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक(गण) को सुविधा प्रदान किए जाने की एक पूर्व शर्त के रूप में, एसके फाइनेंस लिमिटेड को आवेदक(गण) से संबंधित जानकारी एवं डेटा, आवेदक(गण) द्वारा प्राप्त की गई अथवा प्राप्त की जाने वाली सुविधा, उससे संबंधित आवेदक(गण) द्वारा ग्रहण की गई अथवा ग्रहण की जाने वाली देयताओं तथा उनके निर्वहन में की गई किसी भी चूक से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण हेतु आवेदक(गण) की सहमति आवश्यक होगी। उपरोक्त के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, लेन-देन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक(गण) एसके फाइनेंस लिमिटेड को निम्नलिखित के लिए अपनी पुष्टि, स्वीकृति एवं सहमति प्रदान करेंगे:—

  1. क्रेडिट संदर्भ जांच, सत्यापन, असाइनमेंट आदि के उद्देश्यों हेतु ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण करना; आवेदक(गण) से संबंधित (आवेदक(गण) द्वारा प्राप्त सुविधा से संबंधित) किसी भी जानकारी/दस्तावेज को उसके द्वारा नियुक्त किसी भी तृतीय पक्ष को उपलब्ध कराना; तथा उक्त जानकारी/दस्तावेजों का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), आयकर प्राधिकरणों, क्रेडिट ब्यूरो, तृतीय पक्षों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, डाटाबैंकों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों अथवा किसी अन्य सरकारी या नियामक प्राधिकरण, वैधानिक प्राधिकरण तथा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को करना।
  2. आवेदक(ओं) के नाम और/या उसके निदेशकों के नामों को डिफॉल्टर के रूप में, फोटोग्राफ के साथ या बिना, किसी स्थानीय/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय अखबार/पत्रिका आदि में और/या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो वेबसाइट पर प्रकाशन शामिल है आदि में और/या किसी अन्य तरीके से और किसी अन्य माध्यम से जैसा SKFL/RBI अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे, प्रकाशित करना।
  3. SKFL को किसी भी स्रोत या व्यक्ति या संस्था से सुविधा और/या आवेदक(ओं) के संबंध में कोई भी जानकारी मांगने और/या प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसे आवेदक(ओं) ने ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है।
  4. SKFL आवेदक(ओं) के विवरण को, यदि आवेदक(ओं) एक गैर-लाभकारी संगठन है, नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत करेगी, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, और आवेदक(ओं) और SKFL के बीच व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद पांच साल की अवधि के लिए ऐसे पंजीकरण रिकॉर्ड को बनाए रखेगी, जो भी बाद में हो।

(h) एसपीडीसी/पीडीसी की वापसी/नष्टीकरण: एसके फाइनेंस लिमिटेड अपने विवेक एवं सुविधा के अनुसार, आवेदक(गण) अथवा ऋण अनुबंध के किसी भी पक्ष से प्राप्त पुराने एसपीडीसी (SPDCs)/पीडीसी (PDCs), जो एसके फाइनेंस लिमिटेड की अभिरक्षा में हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस कर सकता है अथवा नष्ट कर सकता है:— (i.) जब आवेदक(ओं) का SKFL के साथ संबंध स्थिति बंद हो जाती है उदाहरण के लिए, ऋण फौजदारी, ऋण की चुकौती, ऋण परिपक्वता, आदि के मामले में) या; (ii) जब आवेदक(ओं) का एनएसीएच सक्रिय हो। तथापि, एसके फाइनेंस लिमिटेड पर आवेदक(गण) से प्राप्त एसपीडीसी (SPDCs)/पीडीसी (PDCs), जो आवेदक(गण) द्वारा एसके फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त सुविधा के एक भाग के रूप में लिए गए थे, उन्हें वापस करने अथवा उनके नष्ट किए जाने के संबंध में ग्राहकों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(i) आवेदक(ओं) को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के माध्यम से किए गए सभी भुगतान आवेदक(ओं) द्वारा अपने स्वयं के खाते से एएमएल मानदंडों के अनुसार निर्धारित किए गए अनुसार किए जाएंगे। यदि पुनर्भुगतान किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है, तो आवेदक(ओं) या ऋण समझौते के अन्य पक्षों की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे SKFL को विधिवत सूचित करें, और आवेदक(ओं) SKFL द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करने का वचन देता है।

(j )पुनर्भुगतान: ऋण को ऋण की अवधि के दौरान लेन-देन दस्तावेजों में सहमति के अनुसार किश्तों में चुकाया जाना है। किश्तों का पुनर्भुगतान लेन-देन दस्तावेजों में निर्दिष्ट तिथि से शुरू होता है। किश्त राशि में मूलधन और ब्याज शामिल होगा जो लेन-देन दस्तावेजों में निर्धारित समान मासिक किश्त (ईएमआई) में देय होगा। तदनुसार, आवेदक(ओं) को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

  • ईएमआई की देय तिथि से 2-3 दिन पहले निर्दिष्ट खाते में पर्याप्त धनराशि रखना।
  • आवेदक को (क) ईएमआई भुगतान के लिए जारी किए गए किसी भी चेक के लिए भुगतान रोकने के निर्देश जारी नहीं करने चाहिए या उस बैंक खाते को बंद/बदलना नहीं चाहिए जिसमें पुनर्भुगतान साधन निकाले गए हैं; (ख) किसी भी भुगतान व्यवस्था को रद्द या बदलना नहीं चाहिए (जब तक कि SKFL द्वारा आवश्यक न हो)।.
  • आवेदक(गण) यह सहमति, स्वीकृति एवं पुष्टि करता/करते हैं कि पीईएमआई (PEMII), यदि कोई हो, सहित ब्याज एवं अन्य देय राशि का भुगतान समय पर तथा उसकी/उनकी पूर्ण जिम्मेदारी पर किया जाएगा। आवेदक(गण) यह भी पुष्टि करता/करते हैं कि उसने एसके फाइनेंस लिमिटेड को चेक प्रदान किए हैं तथा वह इस बात के लिए अपनी सहमति देता है कि एसके फाइनेंस लिमिटेड उन चेकों का उपयोग सुरक्षा भुगतान चेक के रूप में, पुनर्भुगतान और/अथवा पीईएमआई (यदि कोई हो) के लिए, अपने विवेकानुसार कर सकता है। इस संबंध में आवेदक(गण) एसके फाइनेंस लिमिटेड को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराएगा/ठहराएंगे। समय का पालन पक्षों के दायित्वों के निष्पादन हेतु अत्यंत आवश्यक होगा। प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र का अर्थ ऋण की परिपक्वता से पहले ऋण का पूर्ण समापन होगा तथा ऐसे सभी मामलों में, जहाँ आवेदक(गण) द्वारा ऋण अवधि पूर्ण होने से पूर्व ऋण बंद किया जाता है, प्रीपेमेंट शुल्क लागू होंगे। प्रीपेमेंट का अर्थ होगा कि लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार निर्धारित अवधि से पूर्व संपूर्ण बकाया राशि का पूर्ण भुगतान, जो एसके फाइनेंस लिमिटेड की संतुष्टि के अनुसार किया गया हो। ऐसे मामलों में एसके फाइनेंस लिमिटेड प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क लगाएगा। प्रीपेमेंट तभी प्रभावी माना जाएगा जब नकद प्राप्त हो जाए अथवा एसआई/ईसीएस/चेक/एनईएफटी/आरटीजीएस/एनएसीएच का भुगतान/क्लियरेंस/क्रेडिट हो जाए और आवेदक(गण) द्वारा ऋण अवधि पूर्ण होने से पूर्व संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया हो। एसके फाइनेंस लिमिटेड ऐसे मामलों में अपने शुल्क तालिका के अनुसार प्रीपेमेंट शुल्क लगाएगा तथा ब्याज केवल उस अवधि तक लगाया जाएगा जिसके दौरान ऋण बकाया रहा हो। इस संबंध में आवेदक(गण) एसके फाइनेंस लिमिटेड को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराएगा/ठहराएंगे।
  • यदि आवेदक(गण) सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो उसे ऋण पुनर्भुगतान की महत्वपूर्ण शर्तों का अनुपालन न करने के रूप में माना जाएगा तथा इसे ऋण समझौते के अंतर्गत “डिफॉल्ट की घटना समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में एसके फाइनेंस लिमिटेड आवेदक(गण) द्वारा किए गए डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क लगाने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होगा। एसके फाइनेंस लिमिटेड, डिफॉल्ट की स्थिति में बकाया राशि पर अनुबंधित ब्याज दर से ब्याज वसूल करेगा, जो तब तक लागू रहेगा जब तक कि आवेदक(गण) द्वारा उस डिफॉल्ट का समाधान नहीं कर दिया जाता। इसके अतिरिक्त, एसके फाइनेंस लिमिटेड ऋण समझौते में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, डिफॉल्ट की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक, अपनी संतुष्टि के अनुसार भी लगाएगा। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि यदि आवेदक(गण) एसके फाइनेंस लिमिटेड द्वारा समय-समय पर सूचित/अनिवार्य किए गए किसी भी दस्तावेज (जैसे RC, बीमा, संपत्ति दस्तावेज, NOC/NDL (BT के मामले में), सुरक्षा दस्तावेज आदि) को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो एसके फाइनेंस लिमिटेड अपने पूर्ण विवेकानुसार, स्वीकृत कुल राशि के 20% तक के वितरण को रोक सकता है। हालांकि, रोकी गई उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एसके फाइनेंस लिमिटेड अपने विवेकानुसार, शुल्क तालिका के अनुसार (जो समय-समय पर वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है), दस्तावेजों की गैर-प्रस्तुति/विलंबित प्रस्तुति के लिए शुल्क लगा सकता है, जब तक सभी दस्तावेज एसके फाइनेंस लिमिटेड की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते। इसके पश्चात, सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर एसके फाइनेंस लिमिटेड शेष राशि का वितरण करेगा। एसके फाइनेंस लिमिटेड, आवेदक(गण) की ओर से दस्तावेज प्राप्त करने हेतु किए गए वास्तविक खर्चों को समायोजित कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदान किया गया ऋण सुरक्षित रहे।
  • आवेदक स्पष्ट रूप से स्वीकार करता/करते हैं कि यदि आवेदक(गण) द्वारा लेन-देन दस्तावेज़ और पुनर्भुगतान अनुसूची में निर्दिष्ट नियत तिथि पर किसी भी बकाया राशि और/अथवा EMI का भुगतान करने में विफलता होती है, तो ऐसी स्थिति में एसके फाइनेंस लिमिटेड को पूर्ण, बिना शर्त अधिकार तथा संपूर्ण शक्ति एवं प्राधिकरण होगा कि वह स्वयं या अपने अधिकारियों/एजेंटों के माध्यम से आवेदक(गण) से संपर्क करे, आवेदक(गण) के आवास/कार्यालय पर जाकर बकाया राशि की वसूली करे तथा उससे संबंधित या उससे जुड़े सभी कार्य, दस्तावेज, विषय एवं क्रियाएँ निष्पादित करे। इनमें मांग नोटिस भेजना, आवेदक के निवास या कार्यालय पर विज़िट करना, या अन्य माध्यम से संपर्क करना, नकद/ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किश्तें प्राप्त करना तथा अन्य सभी वैध कार्य करना शामिल हैं, जो तृतीय पक्षों द्वारा वसूली के उद्देश्य से उचित समझे जाएँ।
  • यदि आवेदक किसी EMI की निर्धारित देय तिथि से पाँच (5) कार्य दिवस पहले किसी भी भुगतान का निष्पादन करता है, और उस EMI चक्र के लिए SKFL द्वारा NACH प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में SKFL पर उस NACH को वापस लेने/संशोधित करने का कोई दायित्व नहीं होगा, और उसे आगे भी प्रस्तुत एवं प्रोसेस किया जा सकता है, क्योंकि बैंक को प्रस्तुति से संबंधित विवरण पहले ही भेजे जा चुके हो सकते हैं। यदि SKFL को किसी अन्य माध्यम से बकाया राशि प्राप्त हो जाती है और उसी बकाया राशि के लिए NACH भी सफलतापूर्वक डेबिट हो जाता है, तो SKFL को यह अधिकार होगा कि वह अपनी आंतरिक नीति के अनुसार अतिरिक्त प्राप्त राशि को समायोजित करे या वापस करे। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा दिए गए प्राधिकरण के माध्यम से SKFL को यह अधिकार एवं अनुमति प्राप्त होगी कि वह NACH मैंडेट को बकाया राशि की वसूली हेतु प्रस्तुत कर सके, जिसमें निर्धारित EMI, अतिदेय किस्तें, देय राशि, डिफॉल्ट अवधि का ब्याज, विलंब भुगतान शुल्क तथा अन्य सभी देय शुल्क/राशियाँ शामिल हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह प्राधिकरण SKFL को एक से अधिक बार NACH प्रस्तुत करने का अधिकार देता है, जिसमें नियत तिथि के अतिरिक्त अन्य तिथियाँ भी शामिल हो सकती हैं, बशर्ते कि आवेदक(गण) को पूर्व सूचना दी गई हो या इस संबंध में उचित प्रयास किए गए हों। यह प्राधिकरण तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि सुविधा का पूर्ण पुनर्भुगतान SKFL की संतुष्टि के अनुसार नहीं हो जाता।

(k) सुरक्षा (जहां भी लागू हो): आवेदक(ओं) को SKFL के पक्ष में, संपत्ति पर एक वैध और लागू करने योग्य पहला और अनन्य सुरक्षा हित और किसी भी समय आवेदक(ओं) द्वारा प्राप्त होने वाली सभी आय, या संपत्ति/सुरक्षा से उत्पन्न या उसके संबंध में कोई अन्य अधिकार या हित बनाए रखना होगा। आवेदक(ओं) के सभी सुरक्षा दस्तावेज SKFL के पास जमा किए जाएंगे और ऐसे दस्तावेजों पर उसका सर्वोच्च अधिकार/ग्रहणाधिकार होगा। आवेदक(ओं) ने सहमति व्यक्त की और पुष्टि की कि कंपनी अपने विवेक पर, देय राशि के पूरे पुनर्भुगतान तक, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सुरक्षा संबंधी दस्तावेज या आवेदक(ओं) द्वारा ऋण/सुविधा बंद किए जाने की स्थिति में रोक सकती है। आवेदक(गण) द्वारा ऋण समझौते के निष्पादन के लिए प्रस्तुत की गई कोई भी प्रतिभूति (Security), आवेदक(गण) की एसके फाइनेंस लिमिटेड ( के प्रति किसी भी अन्य देनदारी/दायित्व के लिए भी कोलेटरल (Collateral) के रूप में मानी जाएगी।

(l) एसके फाइनेंस लिमिटेड ऋण की समाप्ति के बाद, अर्थात् जिस दिन ऋण/सुविधा खाता SKFL के रिकॉर्ड में बंद हो जाता है तथा SKFL की संतुष्टि के अनुसार, 30 दिनों के भीतर आवेदक(गण) को एनओसी तथा सभी मूल दस्तावेज जारी करेगा। हालांकि, किसी भी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी भी प्रकार के शुल्क/चार्ज (यदि कोई हो) को हटवाने तथा यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि सुरक्षा/गिरवी रखी गई संपत्ति किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है, पूरी तरह आवेदक(गण) की होगी। आवेदक(गण) के पास यह विकल्प होगा कि वह उक्त मूल दस्तावेज संबंधित शाखा, जहाँ ऋण खाता संचालित था, या किसी अन्य कार्यालय जहाँ दस्तावेज उपलब्ध हों, वहाँ से स्वयं प्राप्त कर सकता/सकती है। यदि आवेदक(गण) कोई विकल्प प्रदान नहीं करता/करती है या उससे संपर्क नहीं हो पाता है, तो SKFL अपने विवेकानुसार एनओसी संबंधित शाखा को भेज सकता है तथा आवेदक(गण) को इसे प्राप्त करने हेतु सूचना प्रदान कर सकता है। आवेदक(गण) यह समझता है कि यदि उसकी संपत्ति किसी अन्य ऋण के विरुद्ध कोलेटरल के रूप में गिरवी रखी गई है या किसी अन्य कारण से, तो SKFL सुरक्षा दस्तावेज अपने पास रख सकता है, जिसकी जानकारी SKFL द्वारा आवेदक(गण) को उपलब्ध संपर्क विवरणों पर डिजिटल माध्यम से दी जाएगी। आवेदक(गण) सहमत है कि सुरक्षा (संपत्ति) दस्तावेज पंजीकृत पते पर भेजे नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें सुरक्षा संबंधी कारण शामिल हो सकते हैं, और SKFL अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से ही सौंप सकता है। यदि इस संबंध में किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आवेदक(गण) SKFL के ग्राहक सेवा डेस्क से संपर्क कर सकते हैं, जिसका विवरण वेबसाइट www.skfin.in पर उपलब्ध है।आवेदक(गण) यह भी समझता है कि SKFL को सही एवं अद्यतन संपर्क विवरण (जैसे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि) प्रदान करना पूरी तरह आवेदक(गण) की जिम्मेदारी है। यदि गलत या पुरानी जानकारी के कारण कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो इसके लिए SKFL किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

(m) समय-समय पर संशोधित या संशोधित लागू कानून के अनुसार, जहां आवेदक(ओं) एक कंपनी या एलएलपी है, आवेदक(ओं) को अपेक्षित समयसीमा के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ शुल्कों का पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा।.

(n) प्रकटीकरण: (i) SKFL को आवेदक(ओं) को किसी भी सूचना के बिना भारत सरकार और/या आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी भी क्रेडिट ब्यूरो (मौजूदा या भविष्य) को ऋण से संबंधित किसी भी जानकारी का समय-समय पर खुलासा करने का अधिकार है। SKFL को किसी भी क्रेडिट ब्यूरो से पूछताछ करने और आवेदक की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने का भी अधिकार है। शर्तें यहाँ उल्लिखित बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन होंगी। इसके अतिरिक्त, एसके फाइनेंस लिमिटेड को यह अधिकार होगा कि वह आवेदक(गण) से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण/साझा कर सके, जिसमें आवेदक(गण) द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में किए गए किसी भी डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी शामिल है, तथा ऐसी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो/क्रेडिट संदर्भ एजेंसियों को प्रदान कर सके। ऐसी संस्थाएँ आगे इस प्रकार प्राप्त सूचना, डेटा या उनके उत्पादों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य ऋण प्रदाताओं को उपलब्ध करा सकती हैं। SKFL, आवेदक(गण) के क्रेडिट इतिहास/पुनर्भुगतान रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी, RBI द्वारा विशेष रूप से अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी को भी क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान करता है। (ii) लेन-देन दस्तावेजों के माध्यम से, आवेदक(गण) SKFL को यह विशिष्ट सहमति प्रदान करेगा कि वह ऋण/वित्तीय सुविधाओं से संबंधित ‘वित्तीय जानकारी’ (जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ('कोड') की धारा 3(13) में परिभाषित है तथा समय-समय पर संशोधित नियमों/विनियमों के अनुसार) किसी भी ‘सूचना उपयोगिता (Information Utility - IU)’ (जैसा कि धारा 3(21) में परिभाषित है) को प्रस्तुत/प्रकटीकरण कर सके। यह प्रकटीकरण कोड के अंतर्गत लागू नियमों तथा RBI द्वारा NBFCs को समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। आवेदक(गण) यह भी सहमत है कि वह SKFL द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी वित्तीय जानकारी को संबंधित सूचना उपयोगिता द्वारा अनुरोध किए जाने पर तुरंत प्रमाणित करेगा।

(o) इन शर्तों और/या ऋण समझौते की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की चूक (डिफॉल्ट) होने की स्थिति में, चाहे पुनर्भुगतान के लिए मांग की गई हो या नहीं, एसके फाइनेंस लिमिटेड (SKFL) अपने अधिकारियों, एजेंटों या नामित प्रतिनिधियों के माध्यम से, ऋण समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कार्रवाई करने का अधिकार रखेगा, और इसके लिए किसी न्यायालय की विशेष अनुमति या आदेश की आवश्यकता नहीं होगी:

  1. 15 दिन की पूर्व सूचना के साथ/बिना किसी पूर्व सूचना के (विशेष रूप से नीचे खंड (V) में निर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने की स्थिति में), तथा बिना कोई कारण बताए, आवेदक(गण) के जोखिम एवं खर्च पर, और यदि आवश्यक हो तो आवेदक(गण) के प्रतिनिधि/अटॉर्नी के रूप में, आवेदक(गण) के नाम पर, गिरवी रखी गई संपत्ति (यदि कोई हो) का प्रभार लेने, कब्जा प्राप्त करने, जब्ती करने, वसूली करने, रिसीवर नियुक्त करने तथा उसे हटाने का अधिकार SKFL को होगा। SKFL को यह भी अधिकार होगा कि वह गिरवी रखी गई संपत्ति को ले जाने हेतु टो-वैैन (tow-van) का उपयोग करे, और/या;
  2. किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश करना जहां बंधक परिसंपत्ति रखी या संग्रहीत की जा सकती है और आवेदक(ओं) की लागत और व्यय पर उसका निरीक्षण, मूल्य निर्धारण या बीमा करना; और/या,
  3. पूर्व सूचना देकर, नीलामी द्वारा या निजी अनुबंध अथवा निविदा के माध्यम से, अथवा प्रेषण/कंसाइनमेंट द्वारा वसूली हेतु भेजकर, या अन्य किसी प्रकार से गिरवी रखी गई संपत्ति का निपटान करने या उसका व्यवहार करने का अधिकार SKFL को होगा, जैसा कि SKFL उपयुक्त समझे;
  4. संपार्श्विक प्रतिभूति पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ना और SKFL की देय राशि की वसूली के लिए इसकी नीलामी करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करना;
  5. उपर्युक्त के बावजूद SKFL निम्नलिखित में से किसी एक घटना के घटित होने पर आवेदक(ओं) को कोई नोटिस या सूचना दिए बिना बंधक परिसंपत्ति को पुनः अपने कब्जे में लेने का हकदार होगा
    1. यदि आवेदक(ओं) या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति और/या ऋण समझौते के तहत ऋण के संबंध में कोई धोखाधड़ी की गई गतिविधि की जाती है, जो SKFL की राय में SKFL के हितों के लिए हानिकारक है।.
    2. यदि बंधक रखी गई संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को बेची जाती है।.
    3. यदि आवेदक(ओं) ने स्वैच्छिक रूप से बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा सौंपने की इच्छा व्यक्त की है।.
    4. यदि SKFL या उसके अधिकारियों/एजेंटों को उचित आशंका है कि इस तरह के नोटिस से आवेदक(ओं) की ओर से किसी बेईमानी या बलपूर्वक प्रतिरोध के कारण बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा लेने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
    5. यदि बंधक रखी गई संपत्ति का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों में किया जाता है।
  6. एस.के.एफ.एल. ने बंधक परिसंपत्ति की बिक्री/नीलामी से पहले सभी बकाया राशियों के पुनर्भुगतान के लिए आवेदक(ओं) को एक अंतिम अवसर प्रदान किया होगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां बंधक परिसंपत्ति की बिक्री/नीलामी किसी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या सरकारी प्राधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष किसी कार्यवाही के अनुसरण में हो।.
  7. एस.के.एफ.एल. बंधक परिसंपत्तियां आवेदक(ओं) को वापस कर देगा, बशर्ते कि सभी बकाया राशियां और एस.के.एफ.एल. की अन्य देयताएं एस.के.एफ.एल. की संतुष्टि के अनुसार या दोनों पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति के अनुसार पूरी तरह से चुका दी जाएं। यदि आवेदक(ओं) द्वारा ऋण समझौते में विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार ई.एम.आई. का भुगतान करने में असमर्थता की वास्तविकता से संतुष्ट हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बंधक परिसंपत्ति का पुनः कब्ज़ा हो जाता है, तो एस.के.एफ.एल. बकाया ई.एम.आई. प्राप्त करने के बाद बंधक परिसंपत्तियां सौंपने पर अपने विवेक से विचार कर सकता है। हालांकि, यह एस.के.एफ.एल. द्वारा भविष्य में ई.एम.आई. का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवेदक(ओं) द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में आश्वस्त होने के अधीन होगा।.

(p) अपने ग्राहक को जानिए / उचित जांच (KYC) आवश्यकताएँ: SKFL की नीति के अनुसार, ऋण आवेदन के समय अथवा SKFL द्वारा समय-समय पर माँगे जाने पर ‘KYC’ संबंधी दस्तावेजों के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। RBI द्वारा SKFL पर लागू KYC आवश्यकताओं के अनुसार, आवेदक(गण) को स्पष्ट रूप से यह पुष्टि करनी होगी कि— (i) उसके द्वारा प्रस्तुत पहचान, पता, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, बोर्ड संकल्प, PAN तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित जानकारी/स्पष्टीकरण/दस्तावेज पूर्णतः सत्य, सही और वास्तविक हैं तथा संबंधित लेन-देन विधिसम्मत और वास्तविक है; तथा (ii) उसने KYC नीति के अनुपालन हेतु आवश्यक सभी तथ्यों/जानकारी का पूर्ण प्रकटीकरण किया है। आवेदक(गण) SKFL को वह अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करेगा, जो SKFL उचित समझे और जो उसकी आंतरिक KYC नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो, ताकि क्रेडिट संबंधी उचित जांच की जा सके। आवेदक(गण) SKFL को यह सहमति देता है कि SKFL उसके CKYC नंबर का उपयोग कर सके तथा केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री से अद्यतन KYC रिकॉर्ड प्राप्त/डाउनलोड कर सके, जिससे KYC अनुपालन, समय-समय पर समीक्षा, अद्यतन तथा उन्नत जांच की जा सके। SKFL को अपने KYC रिकॉर्ड को अद्यतन करने का भी अधिकार होगा। ऐसी जानकारी को लागू कानून के अनुसार निर्धारित अवधि तक या जिस उद्देश्य के लिए वह ली गई है उसके पूरा होने तक या आवेदक द्वारा सहमति वापस लेने तक (जो भी पहले हो) सुरक्षित रखा जाएगा। यदि आवेदक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो SKFL को सुविधा वापस लेने, प्रतिभूति/गारंटी लागू करने, प्राप्त राशि को बकाया में समायोजित करने तथा शेष राशि की वसूली या खाता बंद करने का अधिकार होगा। SKFL यह भी सूचित करता है कि PML नियमों के अनुपालन हेतु यदि किसी भी दस्तावेज में कोई अद्यतन होता है, तो आवेदक को ऐसे अद्यतन दस्तावेज SKFL को यथाशीघ्र, परंतु अधिकतम 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने होंगे, ताकि SKFL के रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके।

(q) आवेदक(ओं) को अच्छे व्यवसाय अभ्यास और लागू कानूनों के अनुसार सभी वैधानिक पुस्तकें, खाता बही, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक और आवेदक(ओं) के अन्य अभिलेख रखने होंगे और विशेष रूप से आवेदक(ओं) के संचालन और वित्तीय स्थितियों को दर्शाने वाले अभिलेख रखने होंगे और ऐसे अभिलेख SKFL और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे और आवेदक(ओं) को SKFL द्वारा मांगे जाने पर SKFL को ऐसे अंतरालों पर सभी प्रविष्टियों की अनुसूची या प्रति प्रदान करनी होगी जो उक्त रजिस्टरों में की गई होंगी। रजिस्टर में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि कौन सी सुरक्षा/संपत्ति SKFL या किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बंधक/बंधक/गिरवी रखी गई है या अन्यथा चार्ज की गई है।

(r) शासी कानून और अधिकार क्षेत्र: सुविधा के संबंध में निष्पादित सभी दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किए जाएंगे। पक्षकार इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि किसी भी संपार्श्विक दस्तावेज़ सहित लेन-देन दस्तावेज़ों से उत्पन्न होने वाले और/या उनसे संबंधित सभी विवाद संबंधित लेन-देन दस्तावेज़ों में उल्लिखित सक्षम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

(s) विवाद समाधान : इसमें उल्लिखित किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, आवेदक(गण) और SKFL के बीच उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद, विवाद-विषय और/या दावे, जिनमें इनके निर्माण, व्याख्या, अर्थ, दायरा, संचालन, प्रभाव और/या वैधता से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, तथा जो ट्रांजैक्शन दस्तावेजों में निहित नियमों एवं शर्तों से उत्पन्न हों या उनसे संबंधित हों, अथवा उनके अस्तित्व या वैधता से जुड़े हों—चाहे वे उनके अस्तित्व के दौरान हों या उसके पश्चात—का निपटारा एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा, जो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (“अधिनियम”) या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अनुसार कार्य करेगा। उक्त एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थ संस्थान द्वारा की जाएगी, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नियुक्त माना जाएगा। यह मध्यस्थ संस्थान “अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जयपुर” (जिसे आगे “मध्यस्थ संस्थान” कहा गया है) होगा। मध्यस्थता का संचालन उक्त मध्यस्थ संस्थान द्वारा अपने नियमों के अनुसार किया जाएगा, जो समय-समय पर लागू एवं संशोधित होते रहेंगे। पक्षकार इस बात के लिए सहमत हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही हाइब्रिड/ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इसके लिए ट्रांजैक्शन दस्तावेजों में उपलब्ध या संदर्भित ईमेल पते और/या मोबाइल नंबरों का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष अपने संपर्क विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना मध्यस्थ संस्थान को देने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि मध्यस्थ की राय में मध्यस्थता कार्यवाही ऑनलाइन संभव नहीं है, तो कार्यवाही भौतिक रूप से की जाएगी तथा उसका स्थान मध्यस्थ द्वारा तय किया जाएगा, जो परिस्थितियों एवं पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होगा। मध्यस्थ का यह निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का “सीट” जयपुर, राजस्थान होगा। मध्यस्थता की भाषा हिंदी और/या अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता पर भारतीय कानून लागू होगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता से संबंधित सक्षम न्यायालय केवल जयपुर स्थित होंगे। मध्यस्थता का व्यय आवेदक(गण) द्वारा वहन किया जाएगा। अन्य किसी भी परिस्थिति में, ट्रांजैक्शन दस्तावेजों से उत्पन्न या उनसे संबंधित सभी विवादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से ही किया जाएगा, जो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार होगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा मध्यस्थता का स्थान संबंधित ट्रांजैक्शन दस्तावेज में निर्धारित होगा।

(t) शुल्क, प्रभार, लागत और दावे: लेन-देन दस्तावेजों के संबंध में सभी लागतें (वकील की कानूनी लागत सहित), प्रभार, खर्च, लागू कर, मूल्यांकन शुल्क, सीआईसी शुल्क, सीईआरएसएआई शुल्क, शुल्क (स्टांप शुल्क सहित), पंजीकरण शुल्क या कोई अन्य शुल्क, इसके अनुसार निष्पादित कोई भी दस्तावेज और किसी भी सुरक्षा बीमा और कब्जे में लेने, भंडारण के रखरखाव और किसी भी संपत्ति की बिक्री के सृजन, प्रवर्तन, प्राप्ति या प्राप्ति के प्रयास का खर्च आवेदक(ओं) द्वारा अकेले वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। आवेदक(ओं) को SKFL की मांग के 24 घंटे के भीतर SKFL को वास्तविक रूप से इसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी। SKFL आवेदक(ओं) से सुविधा के संबंध में SKFL द्वारा उठाए गए किसी भी अन्य शुल्क या लागत, या दावों को वसूलने का भी हकदार होगा यदि इसके बाद कभी भी यह पाया जाता है या आवश्यक है कि किसी भी लेनदेन दस्तावेज़ पर कोई अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी देय है और/या यदि यह पता चला है कि उक्त लेनदेन दस्तावेज़ों पर वर्तमान में भुगतान की गई ड्यूटी से अधिक दर पर स्टाम्प ड्यूटी देय है/भुगतान करने की आवश्यकता है, तो आवेदक को तुरंत जुर्माना और ब्याज (यदि कोई हो) के साथ इसका भुगतान करना होगा। भुगतान न करने पर, ऐसी राशि ऋण समझौते के तहत देय राशि का हिस्सा बन जाएगी।

(u) पूर्व शर्तें: SKFL निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन सुविधा के तहत कोई भी संवितरण करेगा:

  1. आवेदक SKFL की ऋण पात्रता की आवश्यकता को पूरा करते हैं। SKFL इस संबंध में उचित समझे जाने वाले बाजार पूछताछ या क्रेडिट ब्यूरो जांच करने या करवाने का हकदार होगा और इसके अलावा, वह आवेदक से ऐसे प्रमाण-पत्र मांगने का हकदार होगा, जिनकी आवश्यकता हो।
  2. आवेदक लेन-देन दस्तावेजों के तहत सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करते हैं, और स्वीकृति पत्र, ऋण समझौते या किसी भी परिस्थिति के तहत कोई चूक या उल्लंघन नहीं है, जो आवेदक के लिए लेन-देन दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना सकता है।
  3. आवेदक(गण) के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी लंबित, जारी या संभावित (प्रस्तावित/धमकीपूर्ण) कार्यवाही मौजूद नहीं है, जो यदि आवेदक के विरुद्ध प्रतिकूल रूप से तय होती है, तो निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है: (i) आवेदक(गण) की ट्रांजैक्शन दस्तावेजों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की क्षमता पर, अथवा (ii) SKFL के हितों पर।
  4. आवेदक(गण) द्वारा सभी ट्रांजैक्शन दस्तावेजों का SKFL को स्वीकार्य प्रारूप, तरीके और सामग्री के अनुसार निष्पादन, दाखिल , पंजीकरण तथा सुपुर्दगी किया जाना।
  5. यदि SKFL द्वारा या किसी कानून के तहत ऐसे साक्ष्य के प्रावधान की आवश्यकता होती है जो उसे स्वीकार्य हो, तो आवेदक(ओं) को SKFL को संतुष्ट करना होगा: (i) सुविधा के तहत पूर्व संवितरण (यदि कोई हो) की आय के उपयोग के बारे में, और (ii) कि संवितरण केवल उसी उद्देश्य के लिए आवश्यक है और उसका उपयोग किया जाएगा जिसके लिए सुविधा स्वीकृत की गई है।
  6. एसके फाइनेंस लिमिटेड से सुविधा प्राप्त करने के लिए, आवेदक(गण) यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उन पर लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का पालन करेंगे तथा आगे यह भी पुष्टि करेंगे कि आज तक आवेदक(गण) ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी लागू कानून, अधिनियम, विनियम, आदेश, निर्णय या डिक्री का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की है, जिसके अधीन आवेदक(गण), उसका व्यवसाय या उसका उपक्रम आता है।
  7. आवेदक ऋण आवेदन की तिथि और सुविधा के संवितरण की तिथि के बीच हुए किसी भी परिवर्तन, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं और इन्हीं तक सीमित नहीं है, की सूचना SKFL को देगा, और अन्यथा भी, ऐसे परिवर्तन के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर।
    1. आवेदक(ओं) की आवासीय और आधिकारिक स्थिति या आवेदक(ओं) के व्यवसाय/व्यवसाय या आवेदक(ओं) की इकाई में रिश्तेदारों के विवरण या आवेदक(ओं) की वित्तीय स्थिति से जुड़ी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति और/या सुरक्षा या शीर्षक के संबंध में कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन (चाहे आवेदक इसे कितना भी महत्वहीन क्यों न समझे);
    2. आवेदक(ओं) के संविधान, प्रबंधन या मौजूदा स्वामित्व, शेयरधारिता पैटर्न या नियंत्रण या शेयर पूंजी में कोई भी परिवर्तन करना।

(v) नियामक घोषणाएं (यदि आवेदक(ओं) एक कंपनी है): आवेदक(ओं) को यह घोषणा करनी होगी कि उसका कोई भी निदेशक किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी का निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी नहीं है, या SKFL के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी का निर्दिष्ट निकट संबंधी नहीं है। SKFL को बताई गई सीमा को छोड़कर, आवेदक(ओं) के किसी भी सहयोगी या समूह कंपनियों (यदि लागू हो) के साथ सभी अनुबंध या समझौते, या उनके प्रति कोई प्रतिबद्धता इसके अलावा, SKFL का कोई भी निदेशक आवेदक/उसकी सहायक/होल्डिंग कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, प्रबंध एजेंट, कर्मचारी या गारंटर नहीं है, या आवेदक/उसकी सहायक/होल्डिंग कंपनी में पर्याप्त हित नहीं रखता है और अनुसूचित सहकारी बैंक के निदेशकों और सहायक कंपनियों के निदेशकों/म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड के ट्रस्टियों सहित किसी भी अन्य कंपनी का कोई भी निदेशक पर्याप्त हित नहीं रखता है या आवेदक/आवेदकों के निदेशक या गारंटर के रूप में इच्छुक नहीं है। आवेदक/आवेदकों में से किसी के भी कोई निदेशक/प्रवर्तक/सहयोगी संस्थाएं (गारंटर सहित) उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से नहीं हैं:

  1. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की निर्दिष्ट अनुमोदन सूची में; या
  2. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया; या
  3. आरबीआई की जानबूझकर चूक करने वालों/सावधानी सूची में; या
  4. SKFL की डिफॉल्टर सूची में शामिल होना; या
  5. लागू कानून के अनुसार निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य नहीं होना।

यदि उपरोक्त नकारात्मक पुष्टि/घोषणाएँ सत्य नहीं हैं, तो आवेदक(ओं) को SKFL के साथ ऐसे संबंधों के विवरण के साथ एक लिखित घोषणा प्रदान करनी होगी। यदि सुविधा की अवधि के दौरान ऐसी घोषणा का विवरण बदलता है, तो आवेदक(ओं) को ऐसे किसी भी परिवर्तन के बारे में SKFL को तुरंत एक लिखित घोषणा प्रदान करनी होगी।.

(w) आवेदक(गण) द्वारा किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से कोई भी अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्राप्त किए जाने की स्थिति में उसकी जानकारी SKFL को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवेदक(गण) द्वारा SKFL से व्यक्तिगत रूप से या “समूह ” के रूप में कोई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है या प्राप्त की जाएगी, तो उसकी जानकारी भी SKFL को प्रदान की जाएगी। “समूह ” का अर्थ ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण से है जो आपस में रिश्तेदार (जैसा कि कंपनियाँ अधिनियम, 2013 में परिभाषित है) हैं, अथवा ऐसे विभिन्न संस्थानों के नाम पर लिए गए ऋण जैसे कंपनी, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, विशेष प्रयोजन वाहन , म्यूचुअल फंड आदि, तथा इसमें गारंटर भी शामिल होंगे।

(x) आवेदक सुविधा को रद्द करने या सुविधा के संवितरण को स्वीकार करने से इनकार करने के हकदार नहीं होंगे, सिवाय SKFL की स्वीकृति के और SKFL को शुल्कों की अनुसूची में उल्लिखित ऐसे रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करने के। हालांकि, SKFL को आवेदक(ओं) को नोटिस देकर किसी भी समय सुविधा के सभी और/या किसी भी अप्रयुक्त हिस्से को समाप्त करने का अधिकार होगा।

(y) यह सुनिश्चित करना आवेदक(ओं) की जिम्मेदारी होगी कि SKFL के पक्ष में अपेक्षित समर्थन के साथ बीमा पॉलिसी SKFL को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त, ऋण की अवधि से पहले ऋण के पूर्व भुगतान/फौजदारी की स्थिति में, आवेदक को SKFL को प्रस्तुत बीमा पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए संबंधित बीमा कंपनी के साथ संपर्क करना होगा।.

(z) आरबीआई परिपत्र दिनांक 12 नवंबर, 2021 के संदर्भ संख्या आरबीआई/2021-2022/125 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 68/21.04.048/2021-22 के आलोक में, SKFL ने वेबसाइट पर ग्राहकों के लिए नियामक आवश्यकताओं, शर्तों के साथ उदाहरण, ऋण खाते को एनपीए यानी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति और एसएमए यानी विशेष उल्लेख खाते के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया प्रदर्शित की है।

(aa) किसी भी संदेह और/या किसी प्रकार की अनियमितता एवं/या धोखाधड़ी गतिविधि के संकेत मिलने की स्थिति में, एसके फाइनेंस लिमिटेड अपने विवेकाधिकार एवं पूर्ण अधिकार से किसी बाहरी ऑडिटर को नियुक्त कर सकता है या आंतरिक ऑडिट कर सकता है, ताकि ऐसी अनियमितता एवं/या धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान, पता लगाने एवं जांच की जा सके। आवेदक(गण) ऐसे ऑडिट के संबंध में SKFL द्वारा माँगे जाने पर त्वरित एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आगे, यदि ऐसे ऑडिट के परिणामस्वरूप प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट अनिर्णायक हो या आवेदक(गण) के असहयोग के कारण विलंबित हो, तो SKFL को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेकानुसार उचित कार्रवाई करे तथा आगे आवश्यक कदम उठाए, जिसमें शामिल है—परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं—उपलब्ध रिकॉर्ड, सामग्री तथा अपनी आंतरिक जांच एवं मूल्यांकन के आधार पर आवेदक(गण) के ऋण खाते को धोखाधड़ी घोषित करना या अन्य उपयुक्त निष्कर्ष निकालना।

(ab) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, ऋण पर किए गए किसी भी ब्याज भुगतान पर कर स्रोत पर कटौती (TDS) लागू हो सकती है। आवेदक(गण) लागू नियमों के अनुसार TDS की कटौती के लिए जिम्मेदार होंगे तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में SKFL को आवश्यक TDS प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे।जीएसटी अनुपालन: आवेदक ऋण लेनदेन पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं। ऋण प्रसंस्करण शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क, या किसी अन्य शुल्क/प्रभार पर लागू कोई भी जीएसटी आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा और प्रचलित दरों पर भुगतान किया जाएगा।

(ac) किसी भी सेवा संबंधी समस्या के लिए, आवेदक वेबसाइट पर प्रदर्शित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र में उल्लिखित विवरण के अनुसार SKFL से संपर्क कर सकते हैं।

(ad) SKFL आवेदक(गण) को मुख्य तथ्य विवरण प्रदान करेगा, जिसमें ऋण से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी शामिल होगी, जैसे कि ऋण का विवरण, शुल्क एवं प्रभार, वार्षिक प्रतिशत दर का विवरण, वसूली प्रक्रिया, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग-ऑफ अवधि आदि, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।

(ae) SKFL 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर क्रियान्वित ऋण समझौते की एक प्रति व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, या भौतिक माध्यम से उपलब्ध कराएगा। यदि आवेदक को निर्धारित समय के भीतर यह प्राप्त नहीं होती है, तो वे SKFL से इसके कस्टमर केयर नंबर (1800 1039 039) पर संपर्क कर सकते हैं या नज़दीकी शाखा में अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।

(af) SKFL किसी भी समय इन नियमों एवं शर्तों को संशोधित करने तथा समय-समय पर अद्यतन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अद्यतन किए गए नियम एवं शर्तें SKFL की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने के साथ ही प्रभावी हो जाएंगे। ऋण आवेदन करने से पूर्व इन नियमों एवं शर्तों को समझने की जिम्मेदारी आवेदक(गण) की होगी। यदि आवेदक(गण) वेबसाइट का उपयोग जारी रखते हैं या ऋण आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अद्यतन नियम एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है। यदि किसी ऋण उत्पाद के लिए शुल्कों की विशिष्ट अनुसूची SKFL की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो आवेदक(गण) को सलाह दी जाती है कि वे लागू शुल्कों की संपूर्ण जानकारी के लिए डिस्क्लोज़र टैब के अंतर्गत उपलब्ध ऋण समझौते को देखें।

(ag) त्वरित अवलोकन एवं संदर्भ के लिए, ऋण समझौते तथा ये नियम एवं शर्तें SKFL की वेबसाइट पर स्थानीय/प्रादेशिक भाषा में भी अपलोड किए गए हैं, ताकि आवेदक(गण) अपनी ज्ञात भाषा में इनकी सामग्री को पढ़, समझ एवं व्याख्या कर सकें। यदि ऋण समझौते और/या इन नियमों एवं शर्तों के अंग्रेज़ी संस्करण तथा किसी अन्य स्थानीय भाषा संस्करण के बीच कोई विरोधाभास या असंगति होती है, तो सभी उद्देश्यों एवं प्रभावों के लिए अंग्रेज़ी भाषा में दी गई सामग्री ही मान्य एवं प्रभावी मानी जाएगी।

(ah) डिजिटल उधार के लिए अतिरिक्त शर्तें: SKFL से डिजिटल उधार मोड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले आवेदक को उत्पाद की विशेषताओं, ऋण सीमा, लागत से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि आवेदक इन पहलुओं से अवगत हो सके। इस घटना में, आवेदक ऋण से बाहर निकलने का इरादा रखता है, आवेदक समझौते के निष्पादन की तारीख से 7 या अधिक दिनों के कार्यकाल वाले ऋण के लिए 3 दिन और 7 दिनों से कम अवधि के ऋण के लिए 1 दिन की कूलिंग ऑफ अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है, जिसके दौरान आवेदक SKFL को लिखित सूचना देकर ऋण से बाहर निकल सकता है बशर्ते कि आवेदक इस अवधि के दौरान मूल राशि और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। एपीआर का अर्थ SKFL द्वारा आवेदक से ली जाने वाली प्रभावी वार्षिक दर होगी। कूलिंग ऑफ अवधि के बाद भी ऋण जारी रखने वाले आवेदक के लिए, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व भुगतान की अनुमति जारी रहेगी। ऐसे मामलों में संवितरण हमेशा आवेदक(ओं) के बैंक खाते में किया जाएगा, सिवाय उन संवितरणों के जो विशेष रूप से वैधानिक या नियामक अधिदेश (आरबीआई या किसी अन्य नियामक के) के अंतर्गत आते हैं, सह-ऋण लेनदेन के लिए SKFL के बीच धन का प्रवाह और विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए संवितरण, बशर्ते ऋण सीधे अंतिम लाभार्थी के बैंक खाते में संवितरित किया जाए। आवेदक(ओं) को विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिए सहमति देने या अस्वीकार करने, तृतीय पक्षों के लिए प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने, डेटा प्रतिधारण, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए पहले से दी गई सहमति को रद्द करने और यदि आवश्यक हो, तो ऐप को डेटा हटाने/भूलने के लिए बाध्य करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। आवेदक(ओं) की सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य आवेदक(ओं) के साथ इंटरफेस के प्रत्येक चरण में प्रकट किया जाएगा। किसी भी तृतीय पक्ष के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले आवेदक(ओं) की स्पष्ट सहमति ली जाएगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ ऐसा साझाकरण वैधानिक या नियामक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हो।

(ai) आवेदक (आवेदकों) इस बात की पुष्टि करता है कि ऋण समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ इन शर्तों के साथ इन शर्तों को भौतिक शर्तों और शर्तों के रूप में माना जाएगा, जिनका आवेदक (आवेदकों) को ऋण की अवधि के पहले, उसके दौरान और उसके बाद, जैसा लागू हो, पालन करना आवश्यक होगा। SKFL आवेदक (आवेदकों) पर इसके तहत शर्तों का पालन न करने और/या ऋण समझौते में परिभाषित लागू नियमों और शर्तों के लिए शुल्क लगा सकती है। यहां गैर-अनुपालन के लिए प्रभारित दंडात्मक प्रभारों का कोई पूंजीकरण नहीं होगा, अर्थात SKFL द्वारा ऐसे दंड शुल्क पर कोई और ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। आवेदक (आवेदक) निरंतर आधार पर यहां प्रदर्शित आवेदक (आवेदकों) के लिए लागू अद्यतन सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का उल्लेख कर सकते हैं।

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